विभागों के एसई पांच करोड़ तक के टेंडर कर सकेंगे पास, अधिकारों में बढ़ोत्तरी
वित्त विभाग ने सिंचाई, लोनिवि, पेयजल समेत सभी इंजीनियरिंग विभागों में अधीक्षण अभियंता (एसई) और अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब एसई पांच करोड़ रुपये तक की राशि के टेंडर पास कर सकेंगे। अभी तक उन्हें दो करोड़ रुपये तक टेंडर पास करने का अधिकार था।
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग के मुताबिक इससे सरलीकरण के साथ विभागीय स्तर होने वाले कार्यों के निपटारे में मदद मिलेगी और वे समयबद्ध पूरे किए जा सकेंगे। प्रशासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों में भी वृद्धि की गई है। इंजीनियरिंग विभागों में तकनीकी स्वीकृति के प्रावधान को हटा दिया गया है।
ये हुए प्रमुख संशोधन
-अधिशासी अभियंता के टेंडर पास करने के अधिकार को 75 लाख से बढ़ाकर 1.50 करोड़ तक किया
-अधीक्षण अभिंयता के टेंडर पास करने के अधिकार को दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ तक किया
-उद्यान विभाग के कार्यालय अध्यक्ष को सामान खरीदने की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की
-होम्योपैथी विभागाध्यक्ष भी अब एक करोड़ रुपये की दवाई अपने स्तर पर खरीद सकेंगे, पहले नहीं था अधिकार