मिर्च पाउडर जांच में फेल, कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना
उत्तरकाशी। लाल मिर्च पाउडर का सैंपल फेल होने पर एडीएम तीर्थपाल सिंह की अदालत ने विनिर्माता कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 30 दिनों में जुर्माना राशि जमा न करने पर आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि दिसंबर 2021 में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पाण्डेय ने काली कमली बाजार स्थित एक एजेंसी से लाल मिर्च पाउडर का सैंपल भरा था। इसे जांच के लिए भेजा गया जो फेल हो गया। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कंपनी मैं स्वेरा एग्रो लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बताया कि नियमानुसार 30 दिनों में जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर भू-राजस्व के तहत वसूली की जाएगी। संवाद