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बीमा कंपनी को ब्याज सहित 40,000 रुपये देने के आदेश

रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमित गाय की मौत के बाद बीमा धनराशि का भुगतान नहीं करने वाली बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर परिवादी को सात फीसदी ब्याज सहित 40,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को परिवादी को वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये का भुगतान करना होगा। खटीमा के ग्राम बगुलिया निवासी सुभाष यादव ने दो जुलाई 2018 को जिला उपभोक्ता आयोग में न्यू इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड की शाखा खटीमा के खिलाफ वाद दायर किया था। कहा कि अपनी दो गायों का बीमा दो जनवरी 2018 से दो जनवरी 2019 तक बीमा कंपनी से कराया था। बीमित गायों में से एक गाय की मौत 28 जनवरी 2018 को हो गई थी और इसकी बीमित धनराशि 40,000 रुपये थी। उसने बीमा कंपनी को इसकी सूचना दी थी और बीमा संबंधी दस्तावेज कंपनी को दिए थे लेकिन 21 मार्च 2018 को कंपनी ने गलत आधार पर बीमा दावा खारिज कर दिया था। उसने नौ अप्रैल 2018 को अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी को कानूनी नोटिस भिजवाकर क्लेम की मांग की थी लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया था।

आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर 40,000 रुपये की धनराशि सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज सहित परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। ब्याज वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक देय होगा।

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