पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह कराएगा श्रम विभाग
खटीमा। श्रम विभाग अब भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कन्याओं का सामूहिक विवाह भी कराएगा। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना (केवीएसवाई) का लाभ मिलेगा। शादी का खर्च उठाकर श्रम विभाग 60,000 रुपये खर्चा भी नवदंपती के बैंक खाते में देगा। श्रमायुक्त ने अधीनस्थों को इस योजना का लाभ अधिकतम पात्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
केवीएसवाई के तहत शादी का पंजीकरण जरूरी है। रजिस्ट्रार कार्यालय में 15 दिन पहले पंजीकृत जोड़े ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में शादी का सारा खर्च श्रम विभाग नियमानुसार वहन करेगा। इसके तहत सामूहिक विवाह में मंडप, स्थान, वरमाला, बाजे-गाजे, रस्म अदायगी के लिए पंडित, कन्यादान में दी जाने वाली जरूरी सामग्री, टेंट, खाने-पीने की व्यवस्था श्रम विभाग करेगा। प्रत्येक लाभान्वित परिवार विवाह में 10 खास रिश्तेदारों को आमंत्रित कर सकेगा। इसके लिए विभाग ने करोड़ों रुपये का बजट निर्धारित किया है।
श्रम विभाग में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया शुरू
खटीमा। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि उनके कार्यालय में करीब दस हजार श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें शामिल लोग ही सामूहिक विवाह के लिए विभाग की इस योजना के लिए आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।