फाइनेंस कंपनी को ब्याज सहित देने होंगे 43,765 रुपये
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फाइनेंस कंपनी को सात फीसदी सालाना ब्याज के साथ परिवादिनी को 43,765 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। कंपनी को 2,000 रुपये वाद व्यय के रूप में भी परिवादिनी को भुगतान करने होंगे।
शहर की पुराना इलाहाबाद बैंक गली निवासी पूनम जोशी ने 13 जून 2022 को इंडिया शेल्टर फाइनेंस काॅरपोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय सिविल लाइंस के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। बताया कि छह जून 2020 को उन्होंने कंपनी में खाता खोलकर बीस लाख रुपये का ऋण लिया था। इसकी अदायगी के लिए वह नियमित भुगतान कर रहीं हैं। अप्रैल 2022 में उन्होंने कंपनी से ऋण सुविधा बंद करने का अनुरोध किया था।
अनुबंध के अनुसार पूर्व भुगतान के मामले में 4.5 फीसदी जीएसटी सहित कंपनी की ओर से राशि ली जानी थी लेकिन इसके उलट 25 अप्रैल 2022 को कंपनी ने इसके लिए 6.5 फीसदी की दर से गणना कर 1,25,827 रुपये की डिमांड उनको भेजी थी जबकि अनुबंध के अनुसार 4.5 फीसदी की दर से यह राशि 87,112 रुपये बनती है। इस अंतर से वह सदमे में आ गईं।
उन्होंने अधिवक्ता के जरिये कंपनी को नोटिस भिजवाया था लेकिन कंपनी ने 38,765 रुपये अतिरिक्त वसूलने का जवाब दिया। कंपनी ने उनसे कुल 43,765 रुपये अधिक वसूले। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने सुनवाई कर कंपनी को निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर 43,765 रुपये सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से परिवादिनी को देने के आदेश दिए हैं। ब्याज की गणना वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक की जाएगी।