सामिया बिल्डर्स को ब्याज सहित 82000 रुपये लौटाने के आदेश
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सामिया बिल्डर्स को मकान बुक करने की एवज में ली गई 82000 रुपये की धनराशि को ब्याज सहित परिवादी को 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के लिए 5000 रुपये का भुगतान परिवादी को करना होगा।
ग्राम गनौली, पोस्ट हनुमंती पौड़ी गढ़वाल निवासी विजय सिंह नेगी ने आयोग में 19 मार्च 2021 को प्रबंधक गुलमोहर स्टेट फेज-2 काशीपुर रोड रुद्रपुर, प्रबंधक कारपोरेट ऑफिस सामिया हाउस नोएडा और प्रबंधक, मुख्य कार्यालय, सामिया हाउस नोएडा के खिलाफ परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि उसने गुलमोहर स्टेट 2 में 31 सितंबर 2010 को मकान बुक कराया था। उसने एडवांस के रूप में दो चेक से 82000 रुपये का भुगतान किया था। मकान बुक करते समय विपक्षीगण की ओर से किसी भी बैंक से ऋण जारी कराने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी करने और अग्रिम धनराशि जमा करने के बाद विपक्षीगण से ऋण की बात की तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।
इसके बाद वह कंपनी के कार्यालय पर लगातार चक्कर लगाता रहा। ऋण की कार्यवाही नहीं होने की वजह से वह मकान नहीं खरीद पाया। उन्होंने जनवरी 2019 में अपनी अग्रिम धनराशि वापस मांगी तो विपक्षी गण ने टालमटोली की। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भिजवाया लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही रुपये लौटाए गए। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला और देवेंद्र कुमारी तागरा ने सुनवाई करते हुए विपक्षीगण को निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर 82,000 रुपये सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। ब्याज का भुगतान वाद दायर करने की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक देना होगा