चेक बाउंस होने पर तीन माह की सजा
काशीपुर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत ने तीन लाख 80 हजार 669 रुपये का चेक बाउंस के मामले में आरोपी को चार लाख रुपये जुर्माना और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा कि 3 लाख 95000 रुपये प्रतिकार परिवादी को अदा करे व पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा कराए। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुखदेव सिंह निवासी ग्राम रमनावाला तहसील ठाकुरद्वारा ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसमें बताया कि उसकी नवीन अनाज मंडी में आढ़त है। ढकिया नंबर एक कुंडेश्वरी थाना निवासी निशान सिंह ने उससे रुपये उधार लिए थे। कहा उधार दी गई रकम में 3 लाख 80 हजार 669 रुपये शेष बचे थे। रकम लौटाने के एवज में 31 दिसंबर 2020 का 3 लाख 80 हजार 669 रुपये का एक चेक पंजाब नेशनल बैंक शाखा काशीपुर का दे दिया। आरोप लगाया कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में लगाया गया चेक 13 जनवरी 2021 को बाउंस हो गया। निशान सिंह के कहने पर उसने 10 मार्च 2021 को चेक लगाया तो फिर बाउंस हो गया। परिवादी ने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से नोटिस भेजकर न्यायालय में वाद दायर किया। द्वितीय अपर सिविल जज की अदालत ने पत्रावली का अवलोकन कर परिवादी के अधिवक्ता सूरज कुमार व आरोपी के अधिवक्ता की बहस सुनी। परिवादी के तर्कों से संतुष्ट होकर निशान सिंह को चार लाख जुर्माना जिसमें से 3 लाख 95 हजार परिवाद को देने, पांच हजार रुपये अर्थदंड और तीन माह कारावास की सजा सुनाई।