नौ को पौड़ी जनपद में लगेगी लोक अदालत
पौड़ी। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशन पर नौ सितंबर को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडौन व धुमाकोट) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीनियर सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित फौजदारी शमनीय, 138 एनआई एक्ट के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालन, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद, सेवा संबंधित मामले, राजस्व वाद जो न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधित विवाद, सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जा सकते हैं।