बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज सहित देने हाेंगे 50,018 रुपये
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित 50,018 रुपये आयोग में 30 दिन में जमा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को वाद व्यय के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। काशीपुर के ग्राम जैतपुर घोसी निवासी इंदर सिंह यादव ने पांच अप्रैल 2019 को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी हल्द्वानी के प्रबंधक और हीरो काॅरपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने महरोत्रा इंटरप्राइजेज काशीपुर के खिलाफ आयोग में वाद दायर किया था। इसमें बताया कि उन्होंने छह सितंबर 2018 को महरोत्रा इंटरप्राइजेज से बाइक ली थी। एजेंसी की ओर से बाइक का बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी से कराया गया था। कार ने उनकी बाइक पर 16 सितंबर 2019 को टक्कर मार दी थी। इसमें उसके बेटे मनोज यादव और अजय शर्मा की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने हादसे की सूचना एजेंसी के जरिये बीमा कंपनी को दी थी। क्लेम की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बीमा कंपनी ने सात फरवरी 2019 को उनका क्लेम हाइड द मेटेरियल फैक्ट कहकर खारिज कर दिया जबकि उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी को नहीं छिपाया था। कंपनी का व्यवहार अनुचित और सेवाओं में कमी है।
आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा ने मामले की सुनवाई कर बीमा कंपनी को वाद दायर करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक सात फीसदी साधारण ब्याज सहित 50,018 रुपये आयाेग में जमा करने के आदेश दिए। आयोग ने कहा कि परिवादी साॅल्वेज के संबंध में बीमा कंपनी की ओर से बताई गई वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमा राशि आयोग से ले सकेगा।