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जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा संबंधी पांच वाद निपटाए

नैनीताल। जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर पांच अलग-अलग मामलों में बीमित कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि, वाद व्यय एवं मानसिक वेदना की क्षति पूर्ति अदा करने के निर्देश दिए हैं।
मैसर्स सुपर कंस्ट्रक्शन की ओर से कंपनी के पार्टनर महेश कुमार जोशी बनाम यूनाइटेट इंडिया इंश्योरेंस के तीन वादों एवं मैसर्स सलाम कंस्ट्रक्शन की ओर से दो वादों में कहा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अल्मोड़ा जिले की तीन और नैनीताल की दो सड़कों को बनाने का टेंडर मिला था। वादी ने उक्त कार्य को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ऑल रिस्क इंश्योरेंस पालिसी के तहत बीमित किया था। कहा गया कि 19 अप्रैल 2017 को हुई बारिश के दौरान प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन आदि के कारण उक्त सभी प्रोजेक्टों की निर्माणाधीन रोड व दीवारें ध्वस्त हो गई। कहा गया कि बीमा कंपनी में बीमा क्लेम किया गया लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। मामलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्या विजय लक्ष्मी थापा व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत ने सभी वादों में वास्तविक भुगतान आठ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने, मानसिक वेदना के पचास हजार वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपये वादी को अदा करने के निर्देश दिए हैं

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