उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप, नगर निगम ने दिखाई सख्ती; मॉल पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
देहरादून। उत्तराखंड में डेंगू के लगातार बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से साफ-सफाई रखने की अपील कर रहा है। इसी बीच लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण मानकों के उल्लंघन और डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपना लिया है। डालनवाला में एक घर के बाहर कूड़ा मिलने पर दो दिन पूर्व की गई कार्रवाई के बाद गुरुवार को निगम ने परिसर में डेंगू का लार्वा मिलने और खुले में कूड़े का ढेर लगाने पर जोगीवाला स्थित विशाल मेगा मार्ट का पांच लाख रुपये का चालान किया है। वहीं, मोथरोवाला में एक खाली प्लाट में भी कूड़े का ढेर मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।
नगर निगम की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में लार्वा जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम की स्वास्थ्य अनुभाग की टीम नियमानुसार कूड़ा निस्तारण न करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है।
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना ने बताया कि गुरुवार को नियमित निरीक्षण के दौरान जोगीवाला स्थित विशाल मेगा मार्ट का मुआयना किया गया। जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का उल्लंघन पाया गया। प्रतिष्ठान ने खुले में भारी मात्रा में प्लास्टिक कूड़ा डंप किया था।
विशाल मेगा मार्ट के अंदर चल रहे एसी से निकलने वाले पानी का निस्तारण भी खुले में किया जा रहा था। परिसर में डस्टबिन की व्यवस्था नहीं थी। बताया कि जगह-जगह जमा पानी में मच्छरों का लार्वा भी पनपता पाया गया। नगर निगम की टीम ने जुर्माने की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने की चेतावनी विशाल मेगा मार्ट को दी है, ऐसा न करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।
उधर, दौड़वाला-मोथरोवाला क्षेत्र में पड़ोसियों की शिकायत पर निगम की टीम निरीक्षण करने पहुंची। जिसमें पाया गया कि एक प्लाट स्वामी की ओर से खुले में कबाड़ का ढेर लगाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम और एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर निगम ने भूखंड स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए तीन दिन के भीतर कूड़ा निस्तारण के निर्देश दिए। टीम में स्वच्छता निरीक्षक महिपाल, विश्वनाथ आदि शामिल रहे।