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सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिवार को 12.65 लाख रुपये देने के आदेश

सितारगंज। खटीमा अपर जिला जज मंजु मुंडे ने सड़क दुर्घटना में मृत बाइक सवार के परिवार को 12.65 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अपर जिला जज ने बीमा कंपनी को निर्धारित प्रतिकर राशि मय ब्याज के निर्णय की तिथि से 30 दिनों की अवधि में परिवार को अदा करने के लिए कहा है। याचीगण के अधिवक्ता महेंद्र चौधरी ने बताया कि बीते 25 नवंबर 2021 को सपन भक्त अपनी बाइक से झनकट स्थित अपने क्लीनिक से नानकमत्ता आ रहे थे। प्रतापपुर चौकी के पास सितारगंज की ओर से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। इससे सपन की मौके पर ही मौत हो गई। उसके चाचा दयाल भक्त ने सात दिसंबर 2021 को नानकमत्ता थाने में आईपीसी की धारा 279 व 304ए के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज मंजु मुण्डे ने कार की बीमा कंपनी दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ 12 लाख 65 हजार 200 रुपये प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है। उन्होंने बीमा कंपनी को निर्णय की तिथि से 30 दिनों की अवधि में मुआवजा राशि चेक के माध्यम से पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश दिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि 11 मई 2022 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक राशि पर छह फीसदी साधारण ब्याज की दर से देय ब्याज की धनराशि भी अदा की जाए। मुआवजे में दो नाबालिग बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये, एक लाख रुपये माता बसंती और शेष राशि मृतक की पत्नी सुशीला भक्त को देने के आदेश दिए।

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