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384.69 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र से उप खनिज निकासी की अनुमति

चंपावत। जिले के टनकपुर में शारदा नदी से उप खनिज चुगान और निकासी को लेकर हुई बैठक में डीएम नवनीत पांडे ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वन विकास निगम के डीएलएम ने बताया कि शारदा नदी के 384.69 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र से 10 वर्षो तक रेता, बजरी, बोल्डर चुगान के लिए वन निगम को अनुमति दी गई है।
डीएम ने उप खनिज निकासी को देखते हुए आवश्यकतानुसार वाहनों का पंजीकरण की कार्रवाई करने को कहा। बताया गया कि शारदा नदी में खनन कार्य में लगभग दो से तीन हजार स्थानीय और बाहरी श्रमिकों को लगाया जाएगा। सभी श्रमिकों का पंजीकरण श्रम प्रवर्तन कार्यालय में करने और बाहर से आने वाले श्रमिकों का पुलिस विभाग से भी सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने श्रमिकों के लिए मोबाइल शौचालय साथ ही उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाने, उनके बच्चों के पढ़ने और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी देवेंद्र पींचा, एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, एसडीएम टनकपुर आकाश जोशी, उप प्रभागीय वनाधिकारी नेहा चौधरी, खनन सहायक नवीन देउपा आदि रहे।

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