बीमा कंपनी को दिए 60,000 रुपये अदा करने के आदेश
अल्मोड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पोखरखाली निवासी शिकायतकर्ता संजय चक्रवर्ती के मामले का निस्तारण किया। इसमें विपक्षी शाखा प्रबंधक एचडीएफसी एर्गो सामान्य बीमा लिमिटेड देहरादून को शिकायत कर्ता को प्रतिकर के रूप में 50,000 रुपये, मानसिक वेदना के रूप में 10,000 रुपये अदा करने और सर्विसिंग सेंटर प्रबंधक हरियाल सर्विस सेंटर हल्द्वानी को शिकायतकर्ता को 45 दिन के भीतर गाड़ी को दुरुस्त हालत में सौपने, 50,000 रुपये मय ब्याज के अदा करने के आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता ने एक शिकायत आयोग में दाखिल की कि उसने एक कार क्रय की जिसका बीमा विपक्षी कंपनी से छह अक्तूबर 2020 को कराया, जो 22 फरवरी 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सर्विसिंग सेंटर ने उसको ठीक करने के लिए 50,000 रुपये मांगे और 50,000 रुपये देने के बाद भी वाहन वापस नहीं दिया।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और सदस्य विद्या बिष्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन कर सर्विस सेंटर को यह आदेश दिया।