Wed. Nov 20th, 2024

चेक बाउंस में तीन माह की सजा

काशीपुर। पुराना आवास विकास निवासी महेश गिरि पुत्र चंद्र प्रकाश ने अपने अधिवक्ता डीएस प्रजापति के माध्यम से नया आवास विकास निवासी गीता आर्य पत्नी पंकज कुमार के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया। इसमें बताया कि गीता ने उनसे सात लाख रुपये उधार लिए थे। कुछ समय बाद रुपये वापस मांगने पर वादी को गीता ने एक चेक दे दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। न्यायालय ने वाद की सुनवाई व दोनों पक्ष की बहस सुनकर आरोपी गीता को तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही महेश को 7,10,000 रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश पारित किए। उक्त फैसले के विरुद्ध आरोपी ने प्रथम अपर जिला जज के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत की। न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनी। वादी महेश के अधिवक्ता डीएस प्रजापति के तर्कों से सहमत होकर आरोपी की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले को वैधानिक रूप से सही माना। निचली अदालत ने गीता आर्य के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश पारित कर दिए। थाना काशीपुर को निर्देशित किया कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *