वोटिंग को लेकर किया जागरूक
सीकर नगर परिषद ने बिना अनुमतिसार्वजनिक स्थान पर चुनाव प्रचार व विज्ञापनसामग्री लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि आचारसंहिता के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी कीअनुमति के बिना सार्वजनिक एवं निजीसम्पतियों पर किसी भी प्रकार की प्रचारसामग्री, विज्ञापन सामग्री नहीं लगाई जा सकती।उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में समस्तप्रकार के सार्वजनिक सम्पति व निजी सम्पतिपर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्ड,बैनर, यूनिपोल जो अवैध रूप से लगे हुये हैं।उन पर लगे चुनावी पोस्टर के खिलाफ कार्रवाईकी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामीने मतदाता जागरूकता अभियान के तहतबुधवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगमडिपो में मुख्य प्रबंधक मुंकेश लांबा कोयात्रियों एवं डिपो कर्मचारियों को मतदान केलिए जागरूक करने के निर्देश दिए है। विभिन्नएप वीएचए, सी-वििजल, केवाईसी व सक्षमएप के बारे में बताया गया, साथ ही उपस्थितसभी यात्रियों एवं कर्मचारियों को मतदान केलिए शपथ दिलवाई गई। डिपो प्रबंधक मतदानजागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम मेंप्रबंधक राजू मीणा, यातायात प्रबंधक ओंकारसिंह, सुबीता, सुमन, ललिता, अशोक गुर्जरआदि मौजूद थे।