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चंपावत के तत्कालीन डीईओ पर 20 हजार का जुर्माना

चंपावत। जिले के तत्कालीन जिला शिक्षाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) और चौखुटिया के मौजूदा खंड शिक्षाधिकारी सीएस बिष्ट को गलत सूचना देने और सरकारी अभिलेखों में परिवर्तन कर अन्य कार्मिक काे लाभ देने का दोषी माना गया है। राज्य सूचना आयोग ने पीआईओ (लोक सूचना अधिकारी) बिष्ट को दोषी मानते हुए उन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षक कैलाश चंद्र गड़कोटी ने आरटीआई के अंतर्गत जुलाई 2022 तीन सवाल पूछे थे। छह नवंबर को सुनाए गए आदेश में राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने तत्कालीन पीआईओ पर आरटीआई की धारा 20 (1) के अंतर्गत 20 हजार जुर्माना लगाया है। आयोग के आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर उन्हें जुर्माने की राशि राजकोष में जमा करानी होगी। अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षाधिकारी को निर्देश दिए कि जुर्माना जमा नहीं होने पर सीएस बिष्ट के वेतन से कटौती कर तीन किस्तों में राजकोष में जमा कराएंगे। साथ ही इस कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएंगे।

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