चेक बाउंस होने पर तीन माह कारावास व 2.10 लाख जुर्माना की सजा
काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में द्वितीय एसीजे के न्यायालय ने दोषी को तीन महीने का कारावास और 2.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।आवास-विकास कॉलोनी निवासी नरेश चौहान पुत्र हीरा सिंह ने अपने अधिवक्ता वीरेंद्र सक्सेना के माध्यम से द्वितीय एसीजे के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। बताया कि शौर्य टेंट हाउस खड़कपुर देवीपुरा प्रवेश कुमार ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जून 2018 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर प्रवेश कुमार ने 26 जून 2018 को चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया।मामले की सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को न्यायालय में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय ने प्रवेश कुमार को एनआई एक्ट का दोषी पाया। द्वितीय एसीजे की अदालत ने आरोपी को 2.10 लाख रुपये जुर्माना व तीन माह कारावास की सजा सुनाई।