चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा
अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष साधारण कारावास और 2,2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।परिवादी किशन सिंह जीना निवासी मौना, नैनीताल के अधिवक्ता मनोज सिंह बृजवाल ने बताया कि अभियुक्त रमेश सिंह नगरकोटी निवासी धारानौला ने अपना ऋण चुकाने के लिए किशन से दो लाख रुपये लिए थे, इसके एवज में उसने दो लाख का चेक दिया था। लंबे समय तक चेक का भुगतान नहीं हुआ और यह बाउंस हो गया। नोटिस भेजने के बाद भी आरोपी ने पैसे नहीं लौटाए। किशन ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद रमेश को दोषी करार देते सजा सुनाई। कोर्ट ने दो लाख रुपये परिवादी को देने का आदेश भी दिया।