हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर 7 से 10 साल तक एसजीएसटी में छूट, अधिसूचना जारी
हिमाचल में नया उद्योग लगाने पर औद्योगिक घरानों को स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में सात साल तक छूट मिलेगी। औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन कर अधिूसचना भी जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि जीएसटी में राहत दिए जाने के बाद बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएंगे। इससे जहां राज्य में उद्योगों की संख्या बढ़ेगी, वहीं युवाओं के लिए भी रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिूसचना के मुताबिक ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को 60 फीसदी और बी-सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। छूट की अवधि 7 साल रहेगी। बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 60 फीसदी, बी और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी की छूट 7 साल तक मिलेगी। एंकर उद्योगों में ए, बी और सी श्रेणी के उद्याेगों को 10 साल तक 100 फीसदी की छूट मिलेगी। बता दें कि एंकर वे उद्योग होते हैं, जिसमें सरकार के तय नियमों के अनुसार निवेश और रोजगार देना पड़ता है। इस्पात निर्माता उद्योगों में ए श्रेणी के सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्योगों को 50 फीसदी, बी श्रेणी के उद्योगों को 80 फीसदी और सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट सात साल तक मिलेगी। बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 50 फीसदी, बी श्रेणी के लिए 70 और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी छूट पांच साल तक रहेगी। एंकर उद्योगों के तहत ए, बी और सी श्रेणी के उद्याेगों को 7 सालों तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।