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लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

अल्मोड़ा। तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने के मामले के आरोपी योगेश चिलकोटी निवासी लोहाघाट चंपावत और खोला अल्मोड़ा निवासी देवेंद्र कुमार को जूनियर सिविल जज शुभांगी गुप्ता की अदालत ने दोषमुक्त किया। आरोपियों के अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट, देवेश बिष्ट और लवली दास्पा ने बताया कि वादी सुरेश कुमार ने राजस्व पुलिस को 21 अप्रैल 2021 को तहरीर दी थी। बताया कि आरोपी योगेश कुमार सुबह उसके बेटे को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर हैंडपंप को ओर जा रहा था। पनुवानौला की ओर से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। वाहन देवेंद्र कुमार चला रहा था। इसमें उसके लड़के को काफी चोटें आई और मोटरसाइकिल चालक उसके बेटे को सड़क पर ही घायलावस्था में छोड़ गया। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन कर आरोपियों को दोषमुक्त किया है।

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