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चेक बाउंस के दोषी को तीन माह की सजा

अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास और 1,02000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि पोखरखाली निवासी नंदन सिंह रावत अल्मोड़ा और हल्द्वानी में सब्जी और दाल का थोक कारोबार करते हैं। जनवरी 2021 धारानौला निवासी रमेश नगरकोटी ने लखनऊ में आयोजित उत्तरायणी मेले में स्टॉल लगाने की बात करते हुए उनसे गहत, गडेरी, भांग आदि पहाड़ी उत्पादों की मांग की। उन्होंने करीब 211000 रुपये के उत्पाद दे दिए, इसके एवज में उसने उन्हें 95000 रुपये का चेक दिया। कुछ दिन बाद फिर से शेष धनराशि 116000 रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। अप्रैल 2021 में आरोपी को नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी रमेश नगरकोटी को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और 102000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 100000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे और 2000 रुपये राजकीय कोष में जमा होंगे।

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