चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त
अल्मोड़ा। सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले के आरोपी अनिल कुमार निवासी गोपाल धारा को दोषमुक्त किया है। आरोपी के अधिवक्ता दीप जोशी और पंकज बजेठा ने बताया कि परिवादी पान सिंह, निवासी अल्मोड़ा ने 24 दिसंबर 2019 को न्यायालय में वाद दाखिल किया था। उसके मुताबिक आरोपी ने उससे 26,36000 रुपये अपने व्यावसायिक कार्य के लिए उधार लिए थे। कुछ समय बाद उसने उधार राशि का तीन अक्तूबर 2019 को चेक दिया जो बाउंस हो गया। नोटिस भेजने के बाद भी आरोपी ने उसे पैसा नहीं लौटाया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।