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2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलना चाहिए सरकारी नौकरी, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

राजस्थान सरकार के 1989 के एक कानून को मंजूरी देते सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल यह फैसला पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका पर हुआ है, जिन्होंने 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल होने की मांग की थी। इसके बाद उनके आवेदन को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने यह मंजूरी देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का नियम संविधान के दायरे में आता है और इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नियम जो दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है, गैर-भेदभावपूर्ण नहीं है और इसे संविधान के दायरे से बाहर ठहराया जाना चाहिए।

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