85+ उम्र के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे सरकार ने पोस्टल बैलट सुविधा के लिए उम्र बढ़ाई, पहले यह 80 साल थी

चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार (1 मार्च) सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है।अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे।कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है।यह बदलाव अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है।
चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को देश के कुल वोटर्स की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है।
पार्टियों को चेतावनी- प्रचार में मर्यादा बनाए रखें
शुक्रवार को ही आयोग ने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने यह भी कहा कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने कहा- पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट न मांगें। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी श्रद्धा का मजाक न उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार न करें।साथ ही कहा कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर, जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं।बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ 1960 के दशक के आखिर से MPVL ने एम्बर रंग के प्लास्टिक कंटेनर (फिल्स) का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो पोर्टेबल और मतदान अधिकारियों के लिए इस्तेमाल करने में सुविधाजनक हैं।
चुनाव आयोग की चेतावनी- प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है।
लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू
लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए 3.4 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। जवानों का पहला बैच 1 मार्च को देश के अति संवेदनशील इलाकों के लिए रवाना होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अति-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव पूर्व तैनाती के हिस्से के रूप में लगभग 2,000 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। जिसमें करीब 1.5 लाख जवान होंगे।