आरटीई के लिए एक अप्रैल से होंगे ऑनलाइन आवेदन
हल्द्वानी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में वंचित और गरीब तबके के बच्चों की प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत 15 मार्च से 26 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व में पंजीकृत निजी विद्यालय अपडेट करेंगे और नए विद्यालयों का पंजीकरण किया जाएगा। 31 मार्च तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता, वार्ड, ग्राम पंचायत और आरटीई के तहत आरक्षित सीटों की गणना का सत्यापन किया जाएगा। एक अप्रैल से 21 अप्रैल तक छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करेंगे। इसके लिए 23 अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र और संबंधित अभिलेखों को जमा कराना होगा। 28 अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर छात्रों के प्रपत्रों की जांच एवं लाटरी के लिए पोर्टल पर बच्चों की अहर्ता पुष्टि की जाएगी। 30 अप्रैल को विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया होगी। दो मई तक लॉटरी परिणाम खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा और पोर्टल पर लॉटरी परिणाम उपलब्ध किए जाएंगे। तीन मई से 15 मई तक निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया होगी। 16 मई से 19 मई तक निजी विद्यालय पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची अपलोड करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए पिछले वर्षों तक ऑनलाइन पोर्टल का संचालन इंडस एक्सन संस्था की ओर से किया जाता था। इस बार पोर्टल का संचालन एनआईसी के माध्यम से किया जाएगा।