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चेक बाउंस के दोषी ट्रेवल कंपनी संचालक को चार माह की सजा

काशीपुर। एक ही परिवार के तीन सदस्यों को उमरा भेजने का वायदा कर टूर एंड ट्रेवल कंपनी ने नौ लाख रुपये ऐंठ लिए। तकादा करने पर कंपनी ने सात लाख रुपये का चेक दिया जो कि बाउंस हो गया। अदालत ने चेक बाउंस के आरोप में ट्रेवल कंपनी के संचालक को चार महीने कारावास व 7.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मोहल्ला काजीबाग निवासी मोहम्मद उमर पुत्र पीरबख्श ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा कि उसने परिवार के तीन सदस्यों को उमरा जाने के लिए ज्वालापुर, हरिद्वार की एमएस इंटरप्राइजेज के शौकीन अहमद से संपर्क किया। बात होने के बाद उसने शौकीन के बैंक एकाउंट में अप्रैल 2018 से जून 2018 तक नौ लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित किए। बावजूद इसके शौकीन ने उनके टिकट व वीजा का कोई इंतजाम नहीं किया और न ही रकम लौटाई। कई बार तकादा करने पर उसने एक सितंबर 2018 को अपने ज्वालापुर हरिद्वार स्थित बैंक के खाते का सात लाख का चेक दे दिया। साथ ही शेष दो लाख रुपये बाद में देने के लिए कहा। चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया अदालत ने आरोपी को न्यायालय में तलब किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 138 एनआई एक्ट का दोषी माना। द्वितीय एसीजे की अदालत ने दोषी शौकीन को चार महीने का कारावास व 7.60 लाख रुपये जुर्माना से दंड़ित किया। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।

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