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स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश:पूर्व सभापति विमल चंद महावर के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति जारी

सवाई माधोपुर के पूर्व सभापति रहे विमल चंद महावर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। पूर्व सभापति के खिलाफ ACB में दर्ज मामले में अभियोजन की स्वीकृति का स्वायत्त शासन‌ विभाग ने एक लेटर जारी किया है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग की सहायक निदेशक सतर्कता शीलावती मीणा ने आदेश जारी किया है।

विमल चंद महावर को 21 दिसम्बर 2022 को ACB ने 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। करीब 2 महीने जेल में रहने के बाद वह फिलहाल जमानत पर हैं। इसी मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि विमल चंद महावर ने जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से नगर परिषद सभापति का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। इसे लेकर तूफान सिंह पंवार और अन्य पार्षदों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। इस पर फैसला आने पहले ही स्वायत्त शासन विभाग ने सभापति पद के निलम्बित कर दिया था। इसके बाद सवाई माधोपुर में स्थाई सभापति का पद रिक्त हैं। यहां फिलहाल स्वायत्त शासन विभाग ने सभापति का कार्यभार पार्षदों को देकर काम चलाया जा रहा है। विमलचंद महावर के बाद राजबाई को कार्यवाहक सभापति बनाया था। इसके अब भाजपा पार्षद रमेश चंद बैरवा को चार्ज दिया गया है।

पार्षद कर रहे‌ है चुनाव की मांग
सवाई माधोपुर नगर परिषद के पार्षद यहां स्थाई सभापति की मांग कर रहे हैं। पार्षद सभापति के चुनाव की मांग कर रहे हैं।

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