Fri. Nov 22nd, 2024

60 फीसदी तक हुआ आरटीई के तहत निजी स्कूलों का सत्यापन कार्य

चंपावत। जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 फीसदी विद्यालयों में सत्यापन कार्य पूरा हो गया है। अधिनियम के तहत छह से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जिले में 92 निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकारी अधिनियम तहत के निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शासन को विभाग से 4.6 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है। विभाग की ओर से विद्यालयों के खातों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। समग्र शिक्षा जिला समन्वयक जसवंत सिंह पोखरिया ने बताया कि ब्लाॅकों के माध्यम से जिले के 92 प्राइवेट विद्यालयों को आरटीई की धनराशि दिए जाने के लिए 40 फीसदी विद्यालयों के सत्यापन का कार्य शेष है। अप्रैल तक सभी विद्यालयों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिले के चारों ब्लाॅकों के चयनित स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के 2843 छात्र-छात्राओं को इसका लाभ दिया जाना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *