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बीमा कंपनी को 12.90 लाख भुगतान करने का आदेश

काशीपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सड़क हादसे में मृतक जसवंत सिंह के परिजनों को 12.90 लाख रुपये छह फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। मुरादाबाद के ग्राम करनपुर थाना डिलारी निवासी जसवंत सिंह 30 दिसंबर 2020 को गांव के ही रामवीर सिंह के साथ बाइक से हल्द्वानी जा रहे थे। कालाढूंगी-हल्द्वानी मार्ग पर ग्राम चकलुवा के पास सामने से तेज रफ्तार कार ने गलत साइड में आकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। घायल जसवंत सिंह की सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी और रामवीर सिंह की निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कालाढूंगी जिला नैनीताल में दर्ज कराई गई। मृतक जसवंत सिंह के परिजनों ने अपने अधिवक्ता कैलाश प्रजापति के माध्यम से जिला जज की अदालत में मुआवजे का वाद दायर किया। जिसे बाद में सुनवाई के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में भेजा गया। इस मामले में पैरवी करते हुए अधिवक्ता कैलाश प्रजापति ने न्यायालय में जसवंत की पत्नी सुमित्रा देवी और चश्मदीद गवाह दिनेश कुमार को परीक्षित कराया। न्यायालय ने इस घटनाक्रम में गलती कार चालक की मानी। उधर बीमा कंपनी का तर्क था कि उक्त घटना योगदायी उपेक्षा के कारण हुई है जिसमें स्वयं जसवंत सिंह की भी बराबर की गलती थी। अधिवक्ता प्रजापति के तर्क और साक्ष्यों की पड़ताल कर न्यायालय ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को मृतक जसवंत सिंह के आश्रितों को 12.90 लाख रुपये छह फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।

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