चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त
चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 138 एनआई एक्ट के मामले एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। वर्ष 2022 में परिवादी दीवानी राम ने आरोपी कमल ओली को निजी कार्य के लिए साढ़े सात लाख रुपये ऋण के तौर पर दिए थे। ऋण के एवज में आरोपी ने परिवादी को इतनी ही रकम का एक चेक प्रदान दिया जिसे परिवादी ने बैंक में जमा किया। बैंक में आरोपी कमल के खाते में पर्याप्त धनराशि ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा खान ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा परिवादी दीवानी राम कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे यह साबित हो सके कि परिवादी से आरोपी ने लाखों की धनराशि ली है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी कमल ओली को दोष मुक्त कर दिया। परिवादी के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट और आरोपी की पैरवी अधिवक्ता पूजा अधिकारी ने की।