बच्चों के उज्ज्वल भविष्य पर राशन कार्ड का ग्रहण, सीईओ ने मांगी रिपोर्ट; जानें क्या है पूरा मामला
राशन कार्ड का कोटा पूरा होने के कारण बीपीएल परिवारों के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और अपवंचित बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलता है। उनकी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार वहन करती है लेकिन बीपीएल परिवारों के बच्चों का नाम राशन कार्ड में नहीं चढ़ने से वे आरटीई के तहत आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ति विभाग के अनुसार जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तय लक्ष्य के अनुसार राशन कार्ड का कोटा खत्म होने पर कैपिंग लगाई गई है। इस कारण प्राथमिक और अंत्योदय कार्ड में नई यूनिट नहीं जोड़ पा रहे हैं। किसी कार्डधारक को अपने परिवार के नए सदस्य का नाम चढ़ाना है तो उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इस कारण कई बीपीएल परिवारों के बच्चों का नाम भी प्रतीक्षा सूची में है। ऐसे में जरूरतमंद परिवार आरटीई के तहत अपने बच्चे के दाखिला के लिए आवेदन नहीं करा पा रहे हैं।