मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें
चंपावत। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान दिवस से दो दिन पूर्व और मतगणना के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि मतदान से 48 घंटे की अवधि के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्र के भीतर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही किसी भी होटल, भोजनालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसी तरह मतगणना के दिन पूरे दिन जनपद की देशी-अंग्रेजी शराब की सभी दुकानें और सैन्य कैंटीन को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इस दौरान मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने करने वाले के खिलाफ सुसंगत आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।