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आरटीई में पूर्व प्रवेशित छात्रों को मिलेगी आयु सीमा में छूट

हल्द्वानी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पूर्व में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को यूकेजी से कक्षा एक में प्रवेश लेने में आयु सीमा में छूट मिलेगी। अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जो विद्यार्थी आरटीई के तहत यूकेजी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके लिए जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने कक्षा एक में प्रवेश की आयु 31 मार्च 2024 तक छह वर्ष पूर्ण होने का आदेश जारी किया था। इस कारण छह साल से कम उम्र के कई विद्यार्थी कक्षा एक में आरटीई के तहत और सामान्य प्रवेश लेने से वंचित हो रहे हैं। वहीं जो छात्र पूर्व में ही आरटीई के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश ले चुके हैं, वो विद्यार्थी भी छह साल से कम आयु होने के कारण कक्षा एक में प्रवेश नहीं ले पा रहे थे। जिले में आरटीई के तहत यूकेजी में पढ़ रहे करीब 4000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु पांच वर्ष से कम है। इन छात्रों को आयु कम होने के कारण फिर से यूकेजी की पढ़ाई नहीं करनी होगी। आयु में छूट मिलने पर पूर्व प्रवेशित छात्र यूकेजी से कक्षा एक में दाखिला ले सकते हैं।

सरकारी नियमों के मुताबिक प्री प्राइमरी कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु तीन वर्ष और कक्षा एक में दाखिले के लिए छह वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है। प्री प्राइमरी या कक्षा एक में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को फिलहाल आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिली है। आयु सीमा कम होने के कारण जिले में 20,000 से अधिक छात्र कक्षा एक में नए प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।

जो छात्र आरटीई के तहत पूर्व में प्रवेश ले चुके हैं, उन्हें आयु कम होने के कारण दोबारा यूकेजी की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पूर्व प्रवेशित छात्रों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी होगा। वहीं नए प्रवेशों में आयु सीमा के नियम यथावत लागू होंगे।

डॉ. मुकुल सती, अपर राज्य परियोजना निदेशक

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