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खुले में कूड़ा जलाने पर वन अधिनियम में दर्ज कराएं मुकदमा : डीएम

हल्द्वानी। डीएम वंदना ने कहा कि वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है, ऐसे में खुले में कूड़ा जलाते पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाएं। यह निर्देश डीएम ने कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में शीघ्र विशेष आपातकालीन बैठक आयोजित की जाए। जागरूकता एवं कड़ा ना जलाने के प्रस्ताव पारित किये जाएं। आग की दृष्टि से संवेदनशील जगहों पर महिला, युवक मंगल दल एवं एसएचजी की टीमों को सड़क के किनारे पीरूल को हटाने के लिए एरिया आवंटित करने के साथ अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के रामनगर, नैनीताल, हल्द्वानी वन प्रभाग के लिए 50-50 पीआरडी जवानों की तैनाती के साथ ही तीनों डिवीजनों के लिए दो-दो वाहनों का अधिगृहण कर तत्काल दिये जायेंगे।

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