जीरे के नमूने में कमी मिलने पर 35 हजार का अर्थदंड
रुद्रपुर। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम वित्त एवं राजस्व अशोक कुमार जोशी ने जीरा पैक्ड का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर खाद्य पदार्थ को विक्रय/संग्रहण/निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारी पर 35,000 का अर्थदंड लगाया है। इधर, टीम ने शहर के रेस्टोरेंट एवं होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के आठ नमूने लिए गए। मंगलवार को जिला अभिहित अधिकारी डाॅ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पूर्व में संग्रहित नमूने की प्रयोगशाला में जांच कराई तो वह मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इस पर खाद्य पदार्थ जीरा (पैक्ड) की बिक्री पर 35,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने आमजन से खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारी का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण देखने की अपील की। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी मिलने पर टोल फ्री नंबर 18001804246 पर शिकायत करने की अपील की।