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पॉक्सो एक्ट के दोषी को 22 साल की सजा

अल्मोड़ा। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने 22 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। मार्च 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस में तहरीर दी थी। उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी एक अन्य छोटी बच्ची के साथ सामान लेने दुकान में गई जहां आरोपी द्वाराहाट के गवाड़ निवासी मोहन सिंह काम करता था। उसने छोटी बच्ची को खाने का कुछ सामान देकर घर भेज दिया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर लौटकर उसे घटना की जानकारी दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 11 गवाह पेश किए।

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