Sat. Nov 2nd, 2024

अग्रोहा इंटरप्राइज लिमिटेड पर 50 हजार का जुर्माना

चंपावत। बेसन का नमूना अधोमानक मिलने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2018 में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी बनबसा से टाटा संपन्न बेसन का नमूना लिया गया था। इस नमूने को खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच के बाद अधोमानक पाया गया। इसका वाद न्याय निर्णायक अधिकारी और डीएम नवनीत पांडे के न्यायालय में दायर किया गया। न्यायालय ने बेसन निर्माता कंपनी अग्रोहा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर (मध्यप्रदेश) पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रभारी जिला खाद्य और अभिहीत अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि खाद्य सामग्री से मिलावट करने और सेहत से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *