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बच्चों के प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट, नर्सरी से पहली कक्षा तक शिक्षा विभाग का नया आदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करके मप्र में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा में छूट दी है।

इसमें नर्सरी, केजी1, केजी2 के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है। साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक जन्म तिथि वाले बच्चे भी कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा था कि पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे 1 अप्रैल के बाद जन्मे कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसके बाद अब शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि  भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क. 22-7/2021 EE 19/15-13 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक/394/ 1565586/2023/20-2. दिनांक 28.02.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आशिक संशोधन करते हुए प्रवेश हेतु आयु की गणना के संबंध में निर्देश जारी करता है कि-

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