बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, जानें आगे
नई दिल्ली। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मामला न्यायालय में जाने के बाद पटना हाई कोर्ट ने उसपर रोक लगा दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसपर आज यानी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
बिहार में आरक्षण को बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सितंबर में मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा।
बतातें चलें कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार का फैसला रद्द कर दिया था। राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए बरकरार रखने की मांग की है।