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चिटफंड कंपनी सागा ग्रुप की 1000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

 जबलपुर: भोपाल की चिटफंड कंपनी सागा ग्रुप (Bhopal chit fund company Saga Group) और उससे जुड़ी सहकारी सोसाइटी में 1000 करोड़ की धोखाधड़ी, हजारों निवेशकों के साथ ठगी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ की डबल बैंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधितों को नोटिस जारी किया है। अदलत ने स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जांच CBI से कराने की मांग

याचिका में इस धोखाधड़ी की जांच निष्पक्ष एजेंसी या सीबीआई से कराने की मांग (Bhopal Chit Fund Company Scam) की गई है। याचिका में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह विभाग, पुलिस अधीक्षक भोपाल, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और उनके पदाधिकारियों सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया है।

चिटफंड कंपनी सागा ग्रुप पर याचिकाकर्ता का गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता भोपाल निवासी सौरभ गुप्ता की याचिका पर पैरवी करते हुए वकील रविंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में बताया कि श्री स्वामी विवेकानंद मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का स्थानीय कार्यालय (Bhopal Chit Fund Company Scam) भोपाल में था। को-ऑपरेटिव सोसाइटी में उसने एफडीआर के रूप में निवेश किया था।

 

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