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आगरा में कुट्टू के आटे की विक्रय पर लगी रोक इन कारोबारियों पर होगी कार्यवाही होगें लाइसेंस निरस्त

आगरा। आगरा में खाद्य सुरक्षा एंव औषधि विभाग द्वारा दिनांक 26.07.2024 से 28.07.2024 तक अभियान चलाकर कुट्टू के आटे का नमूना संग्रहित कर खाद्य विश्लेषक आगरा को प्रेषित किया गया था। सार्थक अग्रवाल पुत्र संजय अग्रवाल के प्रतिष्ठान दरेसी नं0-02 से लिया गया कुट्टू के आटे का नमूना खाद्य विश्लेषक ने रोडेंट हेयर्स एंव स्कीटा (Excreta) की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया। सहायक आयुक्त खाद्य शशाक त्रिपाठी ने ये जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि जनपद में सोम पंसारी किराना स्टोर प्रो० राम प्रकाश पुत्र कलुआराम के प्रतिष्ठान जलेसर रोड, टेढी बगिया, से लिया गया।

नमूना विश्लेषक ने बाह्य स्टार्च की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया। कृपा शंकर पुत्र श्री विनोद चौहान के प्रतिष्ठान विनोद प्रोवीजन स्टोर स्थान टेढी बगिया से लिया गया कुट्टू का आटा रोडेंट हेयर एंव स्कीटा (Excreta) की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया। अंकित वाष्र्णेय पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार वाष्र्णेय के फुलट्टी बाजार आगरा स्थित प्रतिष्ठान से लिया गया कुट्टू के आटे का नमूना कीडे. (लिविंग एंड डेड इन्सेक्ट्स) की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया।

मां कालिका प्रोवीजन स्टोर हिंदुस्तान हार्डवेयर के सामने किशोर पुरा आगरा से संग्रहित कुटू के आटे का नमूना रोडेंट हेयर एंव स्कीटा (Excreta) की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया। बंसल गृह उद्योग कृष्णानगर, शाहगंज, बोदला स्थित निर्माण ईकाई से लिया गया कुट्टू के आटे का नमूना कीडे. (लिविंग एंड डेड इन्सेक्ट्स) की उपस्थिति के कारण असुरक्षित घोषित किया गया है। सभी खाद्य कारोबारियों के कुट्टू के आटे के विक्रय पर रोक लगा दी गई है साथ ही साथ सभी के खिलाफ केस दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। बंसल गृह उद्योग कृष्णानगर, शाहगंज बोदला को नोटिस जारी कर दिया गया है, तत्पश्चात् नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

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