एडीए ने लोहामंडी के दो निर्माणों को किया सील
आगरा। लोहामण्डी वार्ड के अन्तर्गत आज दिनांक 24.09.2024 को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण के नेतृत्व में 2 निर्माणों को सीलबन्द किया गया है।अजय गुप्ता व राम गोपाल शिवहरे द्वारा भूखण्ड सं0-41 एवं 41ए, खसरा नं0-94 मि०, रामचन्द्रपुरी कॉलोनी, मऊ दहतोरा रोड आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के किये जा रहे।
निर्माण के प्रथम तल एवं राधेश्याम मल्होत्रा एवं किरन मल्होत्रा द्वारा भूखण्ड सं-157, नगर निगम् नं0-19/10-ए/157 जयपुर हाउस वार्ड, लोहामण्डी वार्ड, आगरा पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये जा रहे निर्माण को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है। लोहा मंडी वार्ड के अंतर्गत राधेश्याम मल्होत्रा व अन्य द्वारा भूखंड संख्या 157 जयपुर हाउस पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किया जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क के अंतर्गत सील किया गया सील की कार्रवाई प्रभारी परिवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में तथा अवर अभियंता एवं सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गई
साथ ही लोहा मंडी वार्ड के अंतर्गत राधेश्याम मल्होत्रा व अन्य द्वारा भूखंड संख्या 157 जयपुर हाउस पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किया जा रहे निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क के अंतर्गत सील किया गया सील की कार्रवाई प्रभारी परिवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में तथा अवर अभियंता एवं सचल दस्ता के सहयोग से संपादित की गई।