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आयुक्त बोले-अवैध नीली बत्ती लगाने वालों पर करो कार्रवाई

प्रदेश में अलग-अलग महकमे के अफसरों द्वारा निजी वाहनों में नीली बत्ती का उपयोग करने का मामला सामने आया है। इस तरह की शिकायत परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता के पास पहुंची थी। जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट के आदेश के विपरीत नीली बत्ती ब्लिंकर का वाहनों उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि किन वाहनों में लाल, नीली व सफेद ब्लिंकर बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।

हाल में खंडवा में पदस्थ एसडीएम निकिता मंडलोई को जो वाहन आवंटित किया गया था, उसके ऊपर वह नीली बत्ती का उपयोग कर रहीं थीं। जिसकी परिवहन आयुक्त के पास शिकायत पहुंची। इस पर उन्होंने कलेक्टर को मामले की जांच कर जरूरी कार्रवाई के लिए कहा था। साथ ही ग्वालियर सहित प्रदेश भर के आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से जो भी वाहनों में नीली बत्ती का उपयोग करें उन पर केंद्रीय मोटरयान नियम के तहत कार्रवाई करें।

लाल, नीली व सफेद बत्ती यूज करने का अधिकार

  • किसी ऐसे वाहन पर बहुरंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जा सकता है जब वह ऑन ड्यूटी पर तैनात न हो।
  • आग नियंत्रित करने वाले वाहनों में।
  • पुलिस, रक्षा बल, व अर्ध सैनिक बलों द्वारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
  • भूकंप, बाढ़,भूस्खनल, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं, मानव निर्मित आपदाओं के प्रबंधन में बहुरंगी बत्ती का उपयोग किया जा सकता है।

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