Fri. Nov 1st, 2024

स्कूल शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामला पहुंचा हाईकोर्ट

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के के खिलाफ भारतीय ध्वज संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट में 14 अक्तूबर को सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के अभय बंगात्री और कौशल एस की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका कर्ता ने तिरंगे के अपमान के मामले में केस दर्ज कर जांच करने को लेकर याचिका दायर की थी। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के लिए संभावित तारीख तय की है। इसको लेकर अमर उजाला ने 11 अगस्त को ‘स्कूल शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में तिरंगे का अपमान, जीप के बोनट पर चिपकाया, ध्वज संहिता का उल्लंघन’ शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

बता दें, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा निकाली गई। इसमें मंत्री एक खुली जीप पर सवार थे। इस जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाया गया था। जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा (2) के बिंदु 11 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढंकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। इसके विपरीत स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में जीप के बोनट पर ध्वज को चिपकाया गया। जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की जगह बोनट पर चिपकाना अपमान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *