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हाई कोर्ट ने एसपी को कहा, प्रेम विवाह करने वालों को मिले सुरक्षा

 ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े को बड़ी राहत देते हुए पुलिस अधीक्षक से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रेम विवाह करने के बाद से प्रेमी जोड़े को लगातार धमकियां मिल रही थी जिसके चलते वे दोनों अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट की शरण में पहुंचे थे।

प्रेम विवाह के बाद युवती को परिजनों से मिल रही थी धमकियां

दरअसल ग्वालियर में एक युवती ने अपने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से युवती के परिजन उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ग्वालियर एसपी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, उन तथ्यों की पुष्टि के बाद उचित होने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या अन्य आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने किया याचिका का निराकरण

हाई कोर्ट ने नवदंपति के विवाह (Gwalior Love Marriage) की वैधता पर कोई टिप्पणी किए बिना उपरोक्त निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। याचिकाकर्ता दिव्यांशी ने कहा कि उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर लगातार धमकी दी जा रही है। उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जबकि वे दोनों बालिग हो चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने आयु स्थापित करने वाले दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए।

प्रशासन ने कोर्ट में कही थी यह बात

आपको बता दें कि इस मामले में स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया था यदि याचिकाकर्ता (Gwalior Love Marriage) एसपी ग्वालियर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अभी अपना एक अभ्यावेदन एसपी ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत करें।

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