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मानहानि मामले में बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली, कोर्ट का सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से इनकार

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में आज यानी (गुरुवार, 20 फरवरी 2025) को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. सत्येंद्र जैन आरोप लगाया था कि BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिये थे.

बांसुरी स्वराज ने क्या कहा था?

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि ईडी की तलाशी के दौरान उनके परिसर में से तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपये नकद और 1.8 किलोग्राम के साथ 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सांसद ने उन्हें भ्रष्ट और धोखाधड़ी कहकर बदनाम किया था. AAP नेता सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने यह टिप्पणी उन्हें बदनाम करने के लिए किया था.

सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था. उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी सांसद ने ऐसा किया. इससे पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और न्यूज चैनल को समन से पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

‘कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर दिए गए बयान’पूरी

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने 13 जनवरी 2025 को कोर्ट में कहा था कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता (सत्येंद्र जैन) इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं. सत्येंद्र जैन इसी मामले में हिरासत में थे. उन्होंने कहा क यह बयान सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सामग्री और अदालत की ओर से टिप्पणियों के आधार पर दिए गए थे.

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