2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती के परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को दिए ये निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है। गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।