अवैध हूटर लगाइए, बिना अनुमति के सायरन बजाइए, पुलिस कमिश्नर भोपाल को पता लग गया तो जाएंगे जेल
मध्यप्रदेश में 55 जिले 59 हजार गांव, 31 हजार ग्राम पंचायतें, 328 नगर पालिकाएं और सैंकड़ों नगर पंचायतें, 16 नगर निगम और 230 विधायक, 29 संसद सदस्य, एक दर्जन राज्यसभा सदस्य,भी राजनैतिक दलों को मिलाकर 400-500 पदाधिकारी। सबके बारे में भारत सरकार का स्पष्ट कानून आ गया है कि जबरदस्ती वीआईपी कल्चार ने आम जनता को अपनी-अपनी गाडिय़ों में जिनको पात्रता है उनको छोड़कर हूटर लगाने वाले और सायरन बजाकर आम जनता को डर दिखाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जेल जाने तक भी हो सकती है। प्रावधान के अनुसार मप्र के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मैदानी स्थान पर कानूनी व्यवस्था संभालने वाले कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, एसडीएम, डीएसपी, और तो और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका में तहसीलदार तक हूटर लगाने और सायरन बजाने की पात्रता का प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इनके अलावा राजनैतिक दलों के तमाम पदाधिकारियों को जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, सांसदों, विधायकों को भी संभवत: अब हूटर लगाने या सायरल बजाने की छूट नहीं है। लेकिन यदि सुरक्षा को लेकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अनुमति है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिन्हें हूटर लगाने या सायरन बजाने की अनुमति नहीं है उनके खिलाफ मप्र में पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान कुछ समय के लिए शिथिल पड़ गया है। राष्ट्रीय हिन्दी मेल की टीम की पड़ताल के अनुसार सत्तारूढ़ दल के सभी पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों, जहां तक सरपंचों और पार्षदों को भी लगता है कि, हूटर लगाए बिना अपनी-अपनी लग्जरी कारों में आम जनता को पता ही नहीं चलता कि वे सत्ता में हैं, लेकिन यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो सरकार द्वारा लाए गए कानून और नियम के खिलाफ खुद खड़े हो गए हैं ऐसा लिखा जाए तो आश्चर्य जनक कुछ भी नहीं होगा। हो यह रहा है कि, मंत्री, सांसदों, विधायकों और महत्वपूर्ण पदों पर सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नपं अध्यक्ष, जहां तक कि, ननि एवं नपा में नेता प्रतिपक्ष सबको जुनून है हूटर लगाओ सायरन बजाओ तभी पता चलता है कि, उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी हैसियत क्या है। राष्ट्रीय हिन्दी मेल के इस प्रतिनिधि से भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने यह कहा कि, राजधानी में उन्होंने अवैध सायरन बजाकर लोगों को जगाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है जिसमें सैंकड़ों चालान बनाए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देश पर मप्र के 55 जिलों में लग्जरी कारों में अवैध हूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ तथा बिना अनुमति के सायरन का उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष रिपोर्ट का लब्बोलुआब यह है कि, मप्र में अभी भी कुछ इलाकों में उन रसूवदारों की कारों में हूटर और सायरन का उपयोग बिना अनुमति के किया जा रहा है ऐसी हजारों कारों को 15 दिनों के अंदर आप थानों में जब्त पाया जाए तो चौंकिएगा मत…।