नरवाई जलाने वालों के खिलाफ FIR, 30 किसानों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतीश कुमार एस ने 28 मार्च को ही आदेश जारी कर नरवाई (Narwai) जलाने को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था. बावजूद इसके नरवाई जलाने का सिलसिला लगातार जारी है. अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर (ग्रामीण) एल आर जांगड़े को सूचना मिली कि भूमकहर और तुमिन गांवों के खेतों में भीषण आग लगी हुई है. उन्होंने हल्का पटवारी कुड़ियां शालिनी श्रीवास्तव एवं हल्का पटवारी भूमकहर अंजना द्विवेदी को जांच के लिए मौके पर भेजा.
जांच में पाया गया कि यहां के विभिन्न किसानों ने खेत बंटाई में देवराज सिंह को दे रखा है. ये नरवाई की आग लगाई गई है. इनके अलावा इन्हीं गांवों के 29 अन्य लोगों द्वारा भी खेत में नरवाई जलाने की मौके पर पुष्टि हुई.
सिविल लाइन थाने में अपराध हुआ दर्ज
सतना जिले की रघुराजनगर तहसील अंतर्गत भूमकहर एवं तुमीन गांवों में जिला मजिस्ट्रेट के तप्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर 30 किसानों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) और 3(5) अर्थात समूह में किए गए अपराध के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इस मामले में आरोपियों को अधिकतम 6 महीने तक के साधारण कारावास (जेल) की सजा दी जा सकती है.